विभाग | श्रम विभाग |
योजना का नाम | अंतिम संस्कार योजना ( श्रम कल्याण मंडल) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2018-04-01 |
योजना का उद्येश्य | म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के प्रावधानो अनुसार संगठित क्षेत्र में प्रदेश में स्थापित औधोगिक इकाईयों अथवा ऐसी स्थापनाओं जॉ वर्ष के किसी भी कार्य दिवस पर 09 से अधिक श्रमिक कार्यरत है एवं जिनका नियमानुसार अभिदाय म.प्र. श्रम कल्याण मंडल को प्राप्त होता है। ऐसे पात्र श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को अंतिम संस्कार व्यय के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के प्रावधानो अनुसार संगठित क्षेत्र में प्रदेश में स्थापित औधोगिक इकाईयों अथवा ऐसी स्थापनाओं जॉ वर्ष के किसी भी कार्य दिवस पर 09 से अधिक श्रमिक कार्यरत है एवं जिनका नियमानुसार अभिदाय म.प्र. श्रम कल्याण मंडल को प्राप्त होता है।
2. आवेदक द्वारा किसी अन्य विभाग से अंतिम संस्कार हेतु सहायता प्राप्त होने में इस योजना में अपात्र होगा।
3. श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र
4. बैक पासबुक की छायाप्रति
5. संस्थान/स्थापना द्वारा सत्यापन
6. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से |
पदभिहित अधिकारी | क्षेत्रीय अधिकारी ( जनसंपर्क अधिकारी), अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्याण अधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक, कल्याण निरीक्षक |
समय सीमा | 15 कार्य दिवस |
आवेदन प्रक्रिया | लाेक सेवा केन्द्र के माध्यम से आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें । |
आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील | प्रथम अपील सहायक कल्याण आयुक्त, द्वितीय अपील कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल भोपाल |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | एक मुश्त 6000 रू. |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | बैक खातें में |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.mpedistrict.gov.in |
अपडेट दिनांक | 11/2/2022 12:26:45 PM |