विभाग | श्रम विभाग |
योजना का नाम | विवाह सहायता योजना ( श्रम कल्याण मंडल) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2018-04-01 |
योजना का उद्येश्य | म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की परिधि में आने वाले संगठित क्षेत्र के श्रमिक/कर्मचारी की अधिकतम दो पुत्रियों तक अथवा स्वयं संस्थान /स्थापना में कार्यरत महिला श्रमिक/कर्मचारी को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की परिधि में आने वाले औघोगिक संस्थान/स्थापना में मंडल को नियमानुसार अभिदाय प्राप्त हो रहा हो।
2. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र विवाह तिथि से अधिकतम 15 दिवस पूर्व या विवाह तिथि से 01 दिवस पूर्व
3. आयु संबंध दस्तावेज
4. आवेदक एक वर्ष से संबंधित संस्था में कार्यरत हो।
5. आवेदक यदि किसी अन्य योजना में विवाह सहायता का लाभ प्राप्त किया है तो इस योजना में अपात्र होगा। |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से |
पदभिहित अधिकारी | क्षेत्रीय अधिकारी ( जनसंपर्क अधिकारी), अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्याण अधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक, कल्याण निरीक्षक |
समय सीमा | 30 कार्य दिवस |
आवेदन प्रक्रिया | आनलाइन प्रक्रिया |
आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील | प्रथम अपील सहायक कल्याण आयुक्त , द्वितीय अपील कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल भोपाल |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | एक मुश्त 15000 रू. |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | आनलाइन बैक खातें में |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.mpedistrict.gov.in |
अपडेट दिनांक | 11/2/2022 12:28:36 PM |