योजना की जानकारी

विभागश्रम विभाग
योजना का नामकल्‍याणी सहायता योजना ( श्रम कल्‍याण मंडल)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2018-04-01
योजना का उद्येश्यइस योजना के अंतर्गत औघोोगिक इकाई / स्‍थापना में कार्यरत श्रमिक की मृत्‍यु उपरांत एक वर्ष के भीतर आवेदन करने पर मृतक श्रमिक की पत्‍नी को कल्‍याणी सहायता राशि प्रदान की जाती है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में भरा गया आवेदन पत्र जिसमें निर्धारित स्थान पर आवेदक एवं नियोजक / प्रबंधक के हस्ताक्षर हैं । 2. कल्याणी द्वारा पुर्नविवाह न किये जाने का प्रमाण-पत्र (शपथ-पत्र)। 3. आवेदक का बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें खाता धारक का नाम, बैंक खता कमांक एवं आई.एफ.एस. कोड स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। 4. मृतक श्रमिक के मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंलोक सेवा केन्‍द्र के माध्‍यम से
पदभिहित अधिकारीक्षेत्रीय अधिकारी ( जनसंपर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्‍याण अधिकारी, कल्‍याण पर्यवेक्षक, कल्‍याण निरीक्षक)
समय सीमा30 कार्य दिवस
आवेदन प्रक्रिया1. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में भरा गया आवेदन पत्र जिसमें निर्धारित स्थान पर आवेदक एवं नियोजक / प्रबंधक के हस्ताक्षर हैं । 2. कल्याणी द्वारा पुर्नविवाह न किये जाने का प्रमाण-पत्र (शपथ-पत्र)। 3. आवेदक का बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें खाता धारक का नाम, बैंक खता कमांक एवं आई.एफ.एस. कोड स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। 4. मृतक श्रमिक के मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलप्रथम अपील- सहायक कल्‍याण आयुक्‍त, द्वितीय अपील- कल्‍याण आयुक्‍त, श्रम कल्‍याण मंडल, भोपाल
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि6000 रू. प्रति छ: माह में वर्ष में कुल 12000 रू.
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानबैक खातें में
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.mpedistrict.gov.in
अपडेट दिनांक11/2/2022 12:27:59 PM
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