विभाग | श्रम विभाग |
योजना का नाम | कल्याणी सहायता योजना ( श्रम कल्याण मंडल) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2018-04-01 |
योजना का उद्येश्य | इस योजना के अंतर्गत औघोोगिक इकाई / स्थापना में कार्यरत श्रमिक की मृत्यु उपरांत एक वर्ष के भीतर आवेदन करने पर मृतक श्रमिक की पत्नी को कल्याणी सहायता राशि प्रदान की जाती है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में भरा गया आवेदन पत्र जिसमें निर्धारित स्थान पर आवेदक एवं नियोजक / प्रबंधक के हस्ताक्षर हैं ।
2. कल्याणी द्वारा पुर्नविवाह न किये जाने का प्रमाण-पत्र (शपथ-पत्र)।
3. आवेदक का बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें खाता धारक का नाम, बैंक खता कमांक एवं आई.एफ.एस. कोड स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।
4. मृतक श्रमिक के मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से |
पदभिहित अधिकारी | क्षेत्रीय अधिकारी ( जनसंपर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्याण अधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक, कल्याण निरीक्षक) |
समय सीमा | 30 कार्य दिवस |
आवेदन प्रक्रिया | 1. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में भरा गया आवेदन पत्र जिसमें निर्धारित स्थान पर आवेदक एवं नियोजक / प्रबंधक के हस्ताक्षर हैं ।
2. कल्याणी द्वारा पुर्नविवाह न किये जाने का प्रमाण-पत्र (शपथ-पत्र)।
3. आवेदक का बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें खाता धारक का नाम, बैंक खता कमांक एवं आई.एफ.एस. कोड स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।
4. मृतक श्रमिक के मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। |
आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील | प्रथम अपील- सहायक कल्याण आयुक्त, द्वितीय अपील- कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, भोपाल |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | 6000 रू. प्रति छ: माह में वर्ष में कुल 12000 रू. |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | बैक खातें में |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.mpedistrict.gov.in |
अपडेट दिनांक | 11/2/2022 12:27:59 PM |