योजना की जानकारी

विभागकिसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
योजना का नामप्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्‍तर्गत बलराम ताल
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्यकृषि के समग्र विकास के लिए सतही एवं भूमिगत जल की उपलब्‍धता समृद्ध करने की आवश्‍यकता की पूर्ति हेतु योजना संचालित है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाकृषकों को बलराम तालाब के साथ-साथ ड्रिंप स्प्रिकलंर लेना अनिवार्य होगा।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारकिसान
लाभ की श्रेणीअनुदान
योजना का क्षेत्रRural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (.mpdeg.org)
पदभिहित अधिकारीसहायक भूमि संरक्षण अधिकारी
समय सीमाप्रथम किस्‍त जारी होने के तीन माह के अंदर (वर्षा के दिनाे को छोडकर)
आवेदन प्रक्रियाबलराम ताल निर्माण हेतु कृषक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करते है जिसे सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रथम आवे प्रथम पावे के आधार पर सूची तैयार की जाती है
आवेदन शुल्कनिर्धारित नही।
अपीलनिर्धारित नही।
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिअनुदान-- सामान्य वर्ग के कृषको को लागत का 40% अधिकतम रू. 80000 /- लघु सीमांत कृषको के लिये लागत का 50% अधिकतम रू. 80000 /- तथा अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति के हितग्राहियो को लागत का 75 %, अधिकतम रू. 1,00,000 /- अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानडीबीटी के माध्‍यम से कृषकों के बैंक खाते में।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकdbt.mpdage.org
अपडेट दिनांक10/20/2022 4:55:59 PM
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