विभाग | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग |
योजना का नाम | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत बलराम ताल |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | कृषि के समग्र विकास के लिए सतही एवं भूमिगत जल की उपलब्धता समृद्ध करने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु योजना संचालित है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | कृषकों को बलराम तालाब के साथ-साथ ड्रिंप स्प्रिकलंर लेना अनिवार्य होगा। |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | किसान |
लाभ की श्रेणी | अनुदान |
योजना का क्षेत्र | Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (.mpdeg.org) |
पदभिहित अधिकारी | सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी |
समय सीमा | प्रथम किस्त जारी होने के तीन माह के अंदर (वर्षा के दिनाे को छोडकर) |
आवेदन प्रक्रिया | बलराम ताल निर्माण हेतु कृषक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करते है जिसे सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रथम आवे प्रथम पावे के आधार पर सूची तैयार की जाती है |
आवेदन शुल्क | निर्धारित नही। |
अपील | निर्धारित नही। |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | अनुदान-- सामान्य वर्ग के कृषको को लागत का 40% अधिकतम रू. 80000 /- लघु सीमांत कृषको के लिये लागत का 50% अधिकतम रू. 80000 /- तथा अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति के हितग्राहियो को लागत का 75 %, अधिकतम रू. 1,00,000 /- अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | डीबीटी के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | dbt.mpdage.org |
अपडेट दिनांक | 10/20/2022 4:55:59 PM |