योजना की जानकारी

विभागनवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग
योजना का नामसौर गर्म जल संयंत्र कार्यक्रम
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी1983-01-01
योजना का उद्येश्यपर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने तथा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता में कमी करने हेतु, शासकीय औद्योगिक इकाइयों/छात्रावासों/विश्रामग्रहों/आवासीय भवनों में गर्म जल की आवश्यीकता की पूर्ति हेतु सौर गर्म जल संयंत्र स्थावपित कराना। निजि क्षेत्र के भी हितग्राही भी, अगर चाहे तो, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग/म. प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. के माध्य म से सौर गर्म जल संयंत्रों की स्थािपना करा सकते हैं।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाराज्यर के समस्तथ शासकीय औद्योगिक इकाइयों/छात्रावासों/विश्रामग्रहों/आवासीय भवनों में सौर गर्म जल संयंत्र की स्था्पना हेतु इच्छुाक संबंधित विभाग से प्रस्तामव प्राप्तम होने पर उन्हें संयंत्र प्रदाय, स्थागपना, कमिशनिंग व 5 वर्ष का रख-रखाव के कार्य का प्राक्कनलन भेजा जाता है। प्राक्क्लन अनुसार विभागों/हितग्राही से राशि प्राप्ता होने पर, सौर गर्म जल संयंत्र की स्थागपना हेतु कार्यवाही की जाती है।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीलागू नहीं
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंइच्छुकक विभाग/हितग्राही से सौर गर्म जल संयंत्र की स्थाहपना हेतु, लिखित में प्रस्ताषव प्राप्ता होने पर उन्हें संयंत्र प्रदाय, स्थातपना, कमिशनिंग व 5 वर्ष का रख-रखाव के कार्य का प्राक्कउलन भेजा जाता है। प्राक्कीलन अनुसार विभागों/हितग्राही से म. प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. को राशि प्राप्ता होने पर, सौर गर्म जल संयंत्र की स्थानपना हेतु कार्यवाही की जाती है। संयंत्र की स्थावपना के पश्चारत् ठेकेदार इकाई द्वारा हितग्राही को संयंत्र के संचालन का प्रशिक्षण तथा उपयोगकर्ता पुस्तिका प्रदान की जाती है।
पदभिहित अधिकारीमुख्य अभियंता, म. प्र. ऊर्जा विकास निगम लि., भोपाल
समय सीमासौर गर्म जल संयंत्र की स्थाेपना हेतु कार्यादेश/निविदा की शर्तों के अनुसार, समय-सीमा में संयंत्र का प्रदाय, स्था्पना व कमिशनिंग का कार्य पूर्ण किया जाता है।
आवेदन प्रक्रियाराज्यह के समस्तज शासकीय औद्योगिक इकाइयों/छात्रावासों/विश्रामग्रहों/आवासीय भवनों में सौर गर्म जल संयंत्र की स्थाोपना हेतु इच्छुोक संबंधित विभाग से प्रस्ताेव प्राप्तज होने पर उन्हें संयंत्र प्रदाय, स्थाधपना, कमिशनिंग व 5 वर्ष का रख-रखाव के कार्य का प्राक्कपलन भेजा जाता है। प्राक्कौलन अनुसार विभागों/हितग्राही से म. प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. को राशि प्राप्त5 होने पर, सौर गर्म जल संयंत्र की स्थानपना हेतु कार्यवाही की जाती है।
आवेदन शुल्कलागू नहीं।
अपीलप्रबंध संचालक, म. प्र. ऊर्जा विकास निगम लि., भोपाल।
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिलागू नहीं।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानलागू नहीं।

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