विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | अनु. जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि -कक्षा 11वीं |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 1900-01-01 |
योजना का उद्येश्य | विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता एवं गुणवत्ता |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | पिता या पालक आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो
1-अनु.सूचित जातिवर्ग की छात्रायें।
2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति
3-पालक के आयकर दाता न होने का स्वघोषणापत्र।
4-छात्रा सतत् अध्ययनरत होना चाहिये। |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | विद्यार्थियों का प्रोफाइल विद्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराय गए अभिलेख / प्रमाण पत्र अनुसार शिक्षण संस्था के शिक्षक द्वारा शिक्षा पोर्टल www.shikshaportal.mp.gov.in पर दर्ज किया जाता है | |
पदभिहित अधिकारी | संबंधित संकुल प्राचार्य |
समय सीमा | शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन |
आवेदन प्रक्रिया | पात्रता अनुसार शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आँन लाइन |
आवेदन शुल्क | कोई आवेदन शुल्क नहीं |
अपील | संबंधित संकुल प्राचार्य/ BEO/DEO |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | बालिका @RS3000 वार्षिक |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | छात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थी के बैक खाते में भेजी जाती है| |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.shikshaportal.mp.gov.in |
अपडेट दिनांक | 10/19/2022 12:38:44 PM |