विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | समग्र शिक्षा सेंकेण्ड्री एज्युकेशन के अंतर्गत समावेशी शिक्षा। |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2011-01-01 |
योजना का उद्येश्य | विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता, गुणवत्ता एवं समाजिक समायोजन के अवसर उपलब्ध कराना। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 40 या 40 प्रतिषत से अधिक दिव्यांगता वाले सभी छात्र। आय सीमा का कोई बंधन नही। |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | स्टायपन्ड एवं किट ,अन्य |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिला षिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय से पात्र विद्यार्थियों की जानकारी संग्रहित कर पोर्टल के माध्यम से लोक शिक्षण संचालनालय अंतर्गत समग्र शिक्षा सेंकेण्ड्री एज्युकेषन को उपलब्ध कराई जाती हैं। |
पदभिहित अधिकारी | संबंधित शाला के प्राचार्य |
आवेदन प्रक्रिया | दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आधार पर। विकासखण्ड स्तर पर चिकित्सीय मूल्यांकनशिविर आयोजित किये जाते हैं। उक्त षिविर के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाये जाते है। |
आवेदन शुल्क | कोई आवेदन शुल्क नहीं |
अपील | संकुल प्राचार्य/जिला शिक्षा अधिकारी |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | बालिका अधिकतम @RS 6500/- प्रति वर्ष,बालिका न्यूनतम @RS 4500/- प्रति वर्ष, बालक अधिकतम @RS 4500/- प्रति वर्ष,बालक न्यूनतम @RS 2500/- प्रति वर्ष, |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | PFMS के माध्यम से सीधे बच्चों के बैंक खाते में राशि भेजी जाती है। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://samagrashiksha.in/ |
अपडेट दिनांक | 10/21/2022 12:45:56 PM |