योजना की जानकारी

विभागकिसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
योजना का नामराज्‍यपोषित नलकूप खनन योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2001-12-31
योजना का उद्येश्यभूमिगत जल का दोहन कर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाकृषक का भूमि स्‍वामी होना आवश्‍यक है।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारकिसान
लाभ की श्रेणीअनुदान
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंजिले के उप संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास
पदभिहित अधिकारीजिले के उप संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास
समय सीमानिर्धारित नही
आवेदन प्रक्रियाप्रथम आये प्रथम पाये के आधार पर।
अपीलसंभागीय संयुक्‍त संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिनलकूप खनन पर ईकाई लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 25000/- सफल नलकूप सबमर्सिबल पंप प्रतिष्‍ठापन पर इकाई लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 15000/- अनुदान देय है।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानहितग्राही को अनुदान नगद न दिया जाकर कृषकों के बैंक खाते में दिया जाता है।
अपडेट दिनांक20-03-2023 14:37:50

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