| विभाग | उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
| योजना का उद्येश्य | • उन्नयन और मानकीकरण के लिए पूँजी निवेश हेतु सहायता।
• कुशल प्रशिक्षण, खाद्य संरक्षा मानकों एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में तकनिकी जानकारी देने एवं गुणवत्ता सुधार के माध्यम से केपेसिटी बिल्डिंग ।
• बैंक ऋण प्राप्त करते हुए एवं उन्नयन करते हए डीपीआर तैयार करने के लिए हैण्ड होल्डिंग सहायता।
• पूँजी निवेश, सामान्य अवसंरचना तथा ब्रांडिंग एवं विपणन सहायता के लिए FPOs एवं SHGs, उत्पादक सहकारिताओं एवं सहकारी समितियों को सहायता।
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| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो शैक्षणिक योग्यिता अनिवार्य नही। संस्थाओं जैसे कि व्यक्तिगत उद्यमी/एफपीओ/एनजीओ/कापरेटिव/एसएसजी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आदि आवेदन कर सकती है। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
| लाभ की श्रेणी | अनुदान |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली के MIS Portal पर |
| पदभिहित अधिकारी | संचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग |
| समय सीमा | 05 वर्ष (2020-21 से 2024-25) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाईन पोर्टल के आधार पर |
| आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | अनुदान सहायता |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | आवेदक भारत सरकार खाद्य प्रसंस्क रण उद्योग मंत्रालय नई दिल्लीर के MIS Portal पर आवेदन करेगा। जिला रिसोर्स पर्सन आवेदन का परीक्षण कर स्वीकृत/अस्वीकृत करेगा। तत्पश्चात जिला स्तरीय समिति आवेदन का पुन: परीक्षण कर स्वीकृत/अस्वीकृत करेगा। स्वीकृत होने की स्थिति में प्रकरण बैंक स्तर पर प्रेषित होगा एवं बैंक परीक्षण कर ऋण स्वीकृत/अस्वीकृत करेगा । स्वीकृति की स्थिति में ऋण की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में आहरित की जावेगी। |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | https://pmfme.mofpi.gov.in/mis/ |
| अपडेट दिनांक | 20-05-2026 11:10:06 |