योजना की जानकारी

विभागउद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
योजना का नामप्रधानमंत्री सूक्ष्‍म खाद्य उद्यम उन्‍नयन योजना (पीएम-एफएमई)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्य• उन्नयन और मानकीकरण के लिए पूँजी निवेश हेतु सहायता। • कुशल प्रशिक्षण, खाद्य संरक्षा मानकों एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में तकनिकी जानकारी देने एवं गुणवत्ता सुधार के माध्यम से केपेसिटी बिल्डिंग । • बैंक ऋण प्राप्त करते हुए एवं उन्नयन करते हए डीपीआर तैयार करने के लिए हैण्ड होल्डिंग सहायता। • पूँजी निवेश, सामान्य अवसंरचना तथा ब्रांडिंग एवं विपणन सहायता के लिए FPOs एवं SHGs, उत्पादक सहकारिताओं एवं सहकारी समितियों को सहायता।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाआवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो शैक्षणिक योग्यिता अनिवार्य नही। संस्थाओं जैसे कि व्यक्तिगत उद्यमी/एफपीओ/एनजीओ/कापरेटिव/एसएसजी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आदि आवेदन कर सकती है।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीअनुदान
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंभारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली के MIS Portal पर
पदभिहित अधिकारीसंचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्‍करण विभाग
समय सीमा05 वर्ष (2020-21 से 2024-25)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाईन पोर्टल के आधार पर
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिअनुदान सहायता
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानआवेदक भारत सरकार खाद्य प्रसंस्क रण उद्योग मंत्रालय नई दिल्लीर के MIS Portal पर आवेदन करेगा। जिला रिसोर्स पर्सन आवेदन का परीक्षण कर स्वीकृत/अस्वीकृत करेगा। तत्पश्चात जिला स्तरीय समिति आवेदन का पुन: परीक्षण कर स्वी‍कृत/अस्वीकृत करेगा। स्वीकृत होने की स्थिति में प्रकरण बैंक स्तर पर प्रेषित होगा एवं बैंक परीक्षण कर ऋण स्वी‍कृत/अस्वीकृत करेगा । स्वीकृति की स्थिति में ऋण की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में आहरित की जावेगी।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://pmfme.mofpi.gov.in/mis/
अपडेट दिनांक20-05-2026 11:10:06

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