विभाग | पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
योजना का नाम | पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 1900-01-01 |
योजना का उद्येश्य | मध्यप्रदेश राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ हो सकें। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | ये छात्रवृत्तियां मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप से स्थाई निवास करने वाले उन छात्र/छात्राओं को जो कि मध्यप्रदेश राज्य द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग के हों, देय होगी।
छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए संबंधित विद्यार्थी की संबंधित शिक्षण संस्था में 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।
पात्रता उन विद्यार्थियों को है जिनके माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय सीमा समस्त स्त्रोतों से रू. 3.00 लाख से कम हो।
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लाभार्थी वर्ग | अन्य पिछड़ी जाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिले में संचालित शेक्षणिकसंस्था प्रमुख कार्यालय |
पदभिहित अधिकारी | सहायक संचालक |
समय सीमा | शैक्षणिक सत्र |
आवेदन प्रक्रिया | जिले के कार्यालय सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र भरकर समस्त आवष्यक दस्तावेज संलग्न कर अध्ययनरत शिक्षण संस्था प्रमुख के द्वारा अग्रेर्षित कर शैक्षणिक संस्था द्वारा जिला कार्यालय में ऑनलाइन प्रस्तुत करें। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | सम्बंधित जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यालय सहायक संचालक |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | पात्रतानुसार छात्रवृति की राशि का ई-भुगतान |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | नियमानुसार |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.scholarshipportal.mp.nic.in |
अपडेट दिनांक | 11/22/2022 12:12:10 PM |