योजना की जानकारी

विभागपशुपालन एवं डेयरी विभाग
योजना का नामराष्‍ट्रीय पशुधन मिशन - उद्यमिता विकास कार्यक्रम
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2021-07-01
योजना का उद्येश्यछोटे जुगाली करने वाले (small ruminants), कुक्कुट पालन और सूकर पालन क्षेत्र और चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार सृजन नस्ल सुधार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि मांस, अंडा, बकरी का दूध, ऊन और चारे के उत्पादन में वृद्धि किसानों को गुणवत्तापूर्ण विस्तार सेवा प्रदान करने के लिए सुदृढ़ विस्तार मशीनरी के माध्यम से राज्य के पदाधिकारियों और पशुपालकों का क्षमता निर्माण, उत्पादन लागत को कम करने और पशुधन क्षेत्र के उत्पादन में सुधार के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकियों के प्रसार को बढ़ावा देना
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया• उद्यमियों/योग्य संस्थाओं ने या तो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है या उनके पास प्रशिक्षित विशेषज्ञ हैं या परियोजना के प्रबंधन और संचालन में प्रासंगिक क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखते हैं या परियोजना के प्रबंधन और संचालन के संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव के साथ तकनीकी विशेषज्ञ हैं। • उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजना के लिए स्वीकृत ऋण मिल गया है, बैंक द्वारा इसकी वैधता के लिए परियोजना के मूल्यांकन के साथ अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई है जहां उनका खाता है। • उद्यमियों/योग्य संस्थाओं के पास अपनी जमीन या पट्टे की जमीन होनी चाहिए जहां परियोजना की स्थापना की जाना है। • उद्यमियों/योग्य संस्थाओं के पास केवाईसी के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज हैं।
लाभार्थी वर्गसभी वर्ग के पशुपालक
लाभार्थी का प्रकारपशुपालक
लाभ की श्रेणीरोजगार
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें nlm.udyamimitra.in पर आवेदन किया जाएगा प्रशिक्षण हेतु उपसंचालक पशु चिकित्‍सा कार्यालय में संपकर् करें
पदभिहित अधिकारीउपसंचालक पशु चिकित्‍सा सेवाएं कार्यालय में
आवेदन प्रक्रिया• उद्यमियों/योग्य संस्थाओं ने या तो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है या उनके पास प्रशिक्षित विशेषज्ञ हैं या परियोजना के प्रबंधन और संचालन में प्रासंगिक क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखते हैं या परियोजना के प्रबंधन और संचालन के संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव के साथ तकनीकी विशेषज्ञ हैं। • उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजना के लिए स्वीकृत ऋण मिल गया है, बैंक द्वारा इसकी वैधता के लिए परियोजना के मूल्यांकन के साथ अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई है जहां उनका खाता है। • उद्यमियों/योग्य संस्थाओं के पास अपनी जमीन या पट्टे की जमीन होनी चाहिए जहां परियोजना की स्थापना की जाना है। • उद्यमियों/योग्य संस्थाओं के पास केवाईसी के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज हैं।
अपडेट दिनांक11/11/2022 11:52:36 AM

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