योजना की जानकारी

विभागकुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
योजना का नामएकीकृत क्लस्टर विकास योजना,
हितग्राही मूलक है या नहीनहीं
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2004-07-26
योजना का उद्येश्यग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाना, वर्तमान क्लस्टकरों को सुदृढ़ करना तथा नवीन क्लस्टरों को विकसित करना
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियापरियोजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी द्वारा विभागाध्यक्ष/बोर्ड/निगम स्तर पर संबंधित घटक द्वारा तथा जिला स्तर पर एक अंर्तविभागीय समिति द्वारा किया जावेगा।
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए
लाभार्थी का प्रकारमहिला ,पुरुष ,उद्योगी ,बेरोजगार ,स्वरोजगार ,ग्रामीण
लाभ की श्रेणीअनुदान ,रोजगार ,अनुसंधान अनुदान ,व्यवसाय
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंशासकीय विभाग, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थायें, स्थानीय निकाय/एजेंसी, निगम/बोर्ड, अर्द्धशासकीय संगठन आदि
आवेदन प्रक्रियाक्रियान्वयन एजंेसी द्वारा तैयार प्रस्ताव ग्रामोद्योग विभाग के संबंधित घटक आयुक्त हाथकरघा या हस्तशिल्प विकास निगम या म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रस्तुत किए जायेंगे।
अपडेट दिनांक12/14/2022 2:17:28 PM
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