विभाग | कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग |
योजना का नाम | एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, |
हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2004-07-26 |
योजना का उद्येश्य | ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाना, वर्तमान क्लस्टकरों को सुदृढ़ करना तथा नवीन क्लस्टरों को विकसित करना |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | परियोजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी द्वारा विभागाध्यक्ष/बोर्ड/निगम स्तर पर संबंधित घटक द्वारा तथा जिला स्तर पर एक अंर्तविभागीय समिति द्वारा किया जावेगा। |
लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | महिला ,पुरुष ,उद्योगी ,बेरोजगार ,स्वरोजगार ,ग्रामीण |
लाभ की श्रेणी | अनुदान ,रोजगार ,अनुसंधान अनुदान ,व्यवसाय |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | शासकीय विभाग, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थायें, स्थानीय निकाय/एजेंसी, निगम/बोर्ड, अर्द्धशासकीय संगठन आदि |
आवेदन प्रक्रिया | क्रियान्वयन एजंेसी द्वारा तैयार प्रस्ताव ग्रामोद्योग विभाग के संबंधित घटक आयुक्त हाथकरघा या हस्तशिल्प विकास निगम या म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रस्तुत किए जायेंगे। |
अपडेट दिनांक | 12/14/2022 2:17:28 PM |