| विभाग | वन विभाग |
| योजना का नाम | सेवा क्र. 4.6 वन्यप्राणियों से फसल हानि का भुगतान (राजस्व एवं वन ग्रामों में ) प्रदाय के संबंध में। |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2011-09-24 |
| योजना का उद्येश्य | इस सेवा में वन्यप्राणियों से फसलों को हानि पहुॅचायें जाने पर संबंधित कृषक को म0प्र0 राजस्व पुस्तव परिपत्र ख्ण्ड छः क्र. 4 अनुसार हानि का आंकलन कर 30 कार्य दिवस में मुआवजा वितरण किया जाना है। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | संलग्न प्रारूप में आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार) को प्रस्तुत करना होगा। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
| लाभ की श्रेणी | क्षतिपूर्ति |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | संलग्न प्रारूप में आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार) को प्रस्तुत करना होगा। |
| पदभिहित अधिकारी | पदाभिहित अधिकारी |
| समय सीमा | म0प्र0 राजस्व पुस्तव परिपत्र ख्ण्ड छः क्र. 4 अनुसार हानि का आंकलन कर 30 कार्य दिवस में मुआवजा वितरण किया जाना है। |
| आवेदन प्रक्रिया | राजस्व पुस्तव परिपत्र ख्ण्ड छः क्र. 4 अनुसार प्रभावित व्यक्ति द्वारा सूचना 03 दिवस में देना अनिवार्य होगा। |
| आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | निरंक |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://mpedistrict.gov.in/ |
| अपडेट दिनांक | 30-12-2022 12:51:57 |