योजना की जानकारी

विभागवन विभाग
योजना का नामसेवा क्र. 4.6 वन्यप्राणियों से फसल हानि का भुगतान (राजस्व एवं वन ग्रामों में ) प्रदाय के संबंध में।
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2011-09-24
योजना का उद्येश्यइस सेवा में वन्यप्राणियों से फसलों को हानि पहुॅचायें जाने पर संबंधित कृषक को म0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्र. 4 अनुसार हानि का आंकलन कर 30 कार्य दिवस में मुआवजा वितरण किया जाना है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियासंलग्न प्रारूप में आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार) को प्रस्तुत करना होगा।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीक्षतिपूर्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंसंलग्न प्रारूप में आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार) को प्रस्तुत करना होगा।
पदभिहित अधिकारीपदाभिहित अधिकारी
समय सीमाम0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्र.4 अनुसार हानि का आंकलन कर 30 कार्य दिवस में मुआवजा वितरण किया जाना है।
आवेदन प्रक्रियाराजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्र. 4 अनुसार प्रभावित व्यक्ति द्वारा सूचना 03 दिवस में देना अनिवार्य होगा।
आवेदन शुल्कनिःशुल्क
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिनिरंक
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://mpedistrict.gov.in/
अपडेट दिनांक20-05-2026 16:53:54

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