योजना की जानकारी

विभागवन विभाग
योजना का नामसेवा क्र. 4.6 वन्यप्राणियों से फसल हानि का भुगतान (राजस्व एवं वन ग्रामों में ) प्रदाय के संबंध में।
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2011-09-24
योजना का उद्येश्यइस सेवा में वन्यप्राणियों से फसलों को हानि पहुॅचायें जाने पर संबंधित कृषक को म0प्र0 राजस्व पुस्तव परिपत्र ख्ण्ड छः क्र. 4 अनुसार हानि का आंकलन कर 30 कार्य दिवस में मुआवजा वितरण किया जाना है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियासंलग्न प्रारूप में आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार) को प्रस्तुत करना होगा।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीक्षतिपूर्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंसंलग्न प्रारूप में आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार) को प्रस्तुत करना होगा।
पदभिहित अधिकारीपदाभिहित अधिकारी
समय सीमाम0प्र0 राजस्व पुस्तव परिपत्र ख्ण्ड छः क्र. 4 अनुसार हानि का आंकलन कर 30 कार्य दिवस में मुआवजा वितरण किया जाना है।
आवेदन प्रक्रियाराजस्व पुस्तव परिपत्र ख्ण्ड छः क्र. 4 अनुसार प्रभावित व्यक्ति द्वारा सूचना 03 दिवस में देना अनिवार्य होगा।
आवेदन शुल्कनिःशुल्क
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिनिरंक
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://mpedistrict.gov.in/
अपडेट दिनांक30-12-2022 12:51:57

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