विभाग | कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग |
योजना का नाम | PM विश्वकर्मा योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2023-09-17 |
योजना का उद्येश्य | 1. कारीगरों और शिल्पककारों को विश्वचकर्मा के रूप में मान्यंता देना और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने केेलिए पात्र बनाना। 2. उनके कौशल को निखारने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करना और उनके लिए प्रासंगिक और उपयुक्त् प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना। 3. उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों की गुणवत्ता बढाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना। 4. इच्छित लाभार्थियों को कोलेटरल फ्री ऋण तक आसान पहूॅच प्रदान करना और ब्याज छूट प्रदान करके ऋण की लागत को कम करना। 5. इन विश्वककर्माओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्सा हित करने के लिए डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साकहन प्रदान करना। 6. विकास के नए अवसरों तक पहुचाने में मदद करने के लिए ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज केे लिए एक मंच प्रदान करना। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. स्व-रोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाले और योजना में उल्लेखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यगवसायों में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्प कार, पी0एम0 विश्व कर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होेगे। 2. पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूपनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 3. लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंाधित व्याीपार में संलग्न होना चाहिए और स्व -रोजगार/व्यजवसाय विकास के लिए केन्द्र सरकार या राज्यं सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं, जैसे पीएमईजीपी, पीएम स्वीनिधि, मुद्रा के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए। पिछले 5 वर्षो में। 4. योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्ये तक ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्तर करने के लिए, एक परिवार को पति, पत्नि और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। 5. सरकारी सेवा में कार्यरत व्योक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। |
लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए ,सभी के लिए ,अन्य ,भूमिधारी कृषकों ,समस्त नाबालिक(18 वर्ष से कम) ,सभी वर्ग के सीमान्त एवं लघु कृषक ,सभी वर्ग के पशुपालक ,सभी वर्ग के बी.पी.एल. हितग्राही ,असंगठित कर्मकार मण्डल कार्ड धारी ,पीडित महिला ,मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक ,ग्रामीण गरीब वर्ग के लघु व्यापारी ,कोविड 19 महामारी के कारण मृत माता पिता की अनाथ संताने |
लाभार्थी का प्रकार | 18 ट्रेड से समन्धित परम्परागत कारीगर |
लाभ की श्रेणी | ऋण ,अनुदान ,छात्रावास ,प्रोत्साहन राशि ,प्रशिक्षण ,ब्याज ,स्टायपन्ड एवं किट |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | ट्रेड से संबंधित परंपरागत कारीगर पात्र होनेे पर पी.एम. विश्वडकर्मा पोर्टल पर सामान्य सेवा केन्द्रों (CSC) के माध्यम से आधार एथेन्टीाकेशन के द्वारा आवेदन पंजीकृत किए जाने का प्रावधान है | https://pmvishwakarma.gov.in/ |
पदभिहित अधिकारी | राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार कार्यालय पोलोग्राउन्ड इन्दौर |
आवेदन प्रक्रिया | ट्रेड से संबंधित परंपरागत कारीगर पात्र होनेे पर पी.एम. विश्वडकर्मा पोर्टल पर सामान्य सेवा केन्द्रों (CSC) के माध्यलम से आधार एथेन्टीाकेशन के द्वारा आवेदन पंजीकृत किए जाने का प्रावधान है। Stage-1 कारीगरों द्वारा पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने के उपरांत उनका सत्यारपन ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा किया जाकर ऑनलाईन जिला स्त रीय क्रियान्वतयन समिति को अग्रेषित किए जाते है। Stage -2 जिला स्तरीय क्रियान्वरयन समिति, ग्राम पंचायत/नगरीय निकायों द्वारा अग्रेषित आवेदनों का परीक्षण कर पात्र होने पर राज्यर स्तरीय स्क्रीयनिंग समिति को अग्रेषित किए जाते है। Stage-3 राज्य स्तरीय स्क्रीानिंग समिति सूक्ष्मी, लघु एवंं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार कार्यालय पोलोग्राउण्ड/ इन्दौर द्वारा जिला स्त्रीय क्रियान्वीयन समिति से ऑनलाईन प्राप्तष आवेदनों का अनुमोदन एवं पी0एम0 विश्वदकर्मा प्रमाण-पत्र तथा पहचान पत्र जारी किए जाते है। Stage-3 राज्य स्तरीय स्क्रीनिंंग समिति द्वारा पी0एम0 विश्वलकर्मा प्रमाण-पत्र तथा पहचान पत्र जारी किए जाने के पश्चा-त कारीगरों के आवेदन प्रशिक्षण तथा टूलकिट वितरण हेतु कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चिन्हां्कित राज्यि में स्थित 95 प्रशिक्षण केन्द्रोंप/आईटीआई को ऑनलाईन प्रेषित किए जाते है। साथ ही साथ डिजीटल ट्रांसजेक्शकन के लिए बैंकिग डिटेल तथा एप्लीशकेशन बैंक को फारवर्ड की जाती है। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, पोलो ग्राउंड इंदौर |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा हितग्राहियों के आवेदन ऑनलाईन बैकों का प्रेषण। बैकों द्वारा योजना नियमानुसार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। रूपये 1.00 लाख 18 माह की अवधि के लिए तथा द्वितीय भाग रूपये 2.00 लाख 30 माह की अवधि के लिए कोलैटरल फ्री ऋण बैकों द्वारा स्वीृत किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रतिशत ब्याज अनुदान आर्थिक सहाायता दी जाएगी। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | बैंकों के द्वारा/बैकों के माध्यम से। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | https://pmvishwakarma.gov.in/ |
अपडेट दिनांक | 8/6/2024 1:41:55 PM |