विभाग | राजस्व विभाग |
योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2018-12-01 |
योजना का उद्येश्य | कृषि को लाभ का धंधा बनाए जाने की परिकल्पना को पूर्ण करने, कृषि हेतु उन्नत तकनीक का उपयोग करने, कृषकों की आय संवर्धन के उद्देश्य को पूर्ण करने एवं प्रदेश के किसानों कोआत्मनिर्भर बनाने हेतु |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | योजना हेतु पीएमकिसान योजना के तहत पात्रता की शर्ते लागू हाेंगी, जो निम्नानुसार हैं :-
2.4.1 उच्च आर्थिक स्थिति के भूमि-स्वामी इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे जो निम्न4लिखित है:-
i. सभी संस्थागत भूमि-स्वामी; तथा
ii. कृषक परिवार जिनमें एक या अधिक निम्न श्रेणी के सदस्य हैं:-
a) भूत-पूर्व और वर्तमान में संवैधानिक पदों पर पदस्थ,
b) भूत-पूर्व और वर्तमान में पदस्थ मंत्री/ राज्य मंत्री, लोक सभा/ राज्य सभा/ राज्य विधानसभा/ राज्य विधान परिषद के पूर्व / वर्तमान सदस्य, भूत-पूर्व और वर्तमान नगरनिगम के महापौर, भूत-पूर्व और वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष।
c) केंद्रीय/ राज्य सरकार के मंत्रालयों/ कार्यालयों/ विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय/ स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी। (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
d) सभी रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 / -रु या उससे अधिक है। (उपरोक्त श्रेणी 2.4.1 (सी) के मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
e) अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति।
f) डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत व्याक्ति हैं या अभ्यासरत ।
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लाभार्थी वर्ग | भूमिधारी कृषकों ,सभी वर्ग के सीमान्त एवं लघु कृषक |
लाभार्थी का प्रकार | किसान |
लाभ की श्रेणी | अनुदान |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | आवेदन संबंधित पटवारी के माध्यम से अथवा किसान स्वयं पोर्टल के माध्यम से कर सकते है। विस्तृत जानकारी pmkisan.gov.in पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। |
पदभिहित अधिकारी | तहसीलदार |
समय सीमा | प्रथम किश्त माह अप्रैल से जुलाई, द्वितीय किश्त माह अगस्त से नवंबर तृतीय किश्त माह दिसम्बर से मार्च |
आवेदन प्रक्रिया | सभी पात्र हितग्राही इस हेतु आवेदन संबंधित पटवारी के माध्यम से अथवा किसान स्वयं पोर्टल के माध्यम से कर सकते है। |
आवेदन शुल्क | लागू नहीं |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | वर्ष में कुल राशि रू 6000/- तीन समान किश्तों में |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | भारत सरकार स्तर पर सिंगल क्लिक के माध्यम से भुगतान |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://pmkisan.gov.in, http://saara.mp.gov.in/ |