योजना की जानकारी

विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग
योजना का नामघरेलु हिंसा की पीडिता के लिए सहायिता योजना
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2022-01-22
योजना का उद्येश्यघरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण एवं सहायता का अधिकार देता है। जिनमें शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक हिंसा और भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा इत्यादि सम्मिलित है। योजना अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं /बालिकाओं को ऐसी हिंसा के कारण शारीरिक क्षति होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में सहायता राशी दिये जाने का प्रावधान है। योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाघरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं /बालिकाओं को ऐसी हिंसा के कारण शारीरिक क्षति होने पर सहायता राशी दिए जाने का प्रावधान है.
लाभार्थी वर्गपीडित महिला
लाभार्थी का प्रकारमहिला ,परित्यक्ता ,कन्‍या
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंजिला कार्यालय, महिला एवं बाल विकास/संरक्षक अधिकारी (परियोजना अधिकारी) /वन स्टाॅप सेंटर/लोक सेवा केंद्र।
पदभिहित अधिकारीजिला कार्यालय, महिला एवं बाल विकास
समय सीमा60 कार्य दिवस
आवेदन प्रक्रियाघरेलू हिंसा के कारण पीड़िता के किसी अंग की स्थाई क्षति होने पर आर्थिक सहायता दी जायेगी इसके लिए , जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आवेदन को योजना अंतर्गत गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर निर्धारित समय-सीमा में प्रकरण का निराकरण करना होगा.
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलसंभागीय आयुक्त
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि शरीर के किसी भी अंग की स्थाई क्षति के परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता के लिए -2 लाख तक एवं शरीर के किसी भी अंग की स्थाई क्षति के परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता 4 लाख तक
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