| विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2023-11-15 |
| योजना का उद्येश्य | विशेष पिछड़ी समुह अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुह, समुदायों, बस्तियों के बुनियादी ढांचें में सुधार करना तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के अंतराल को दूर कर इन समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। साथ ही पीवीटीजी परिवारों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा तक बेहतर पहुंच तथा बेहतर सड़क, बिजली, दुरसंचार कनेक्टिविटी तथा स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | विशेष पिछड़ी जनजाति |
| लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
| लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा ,महिला ,पुरुष ,बेरोजगार |
| लाभ की श्रेणी | शिक्षा ,स्वास्थ्य सुविधा ,भोजन ,छात्रावास ,व्यवसाय ,श्रमिक कार्य ,अन्न वितरण ,प्रशिक्षण ,आवास ,राशन ,जल-आपूर्ति ,निःशुल्क उपचार तथा उपचार उपरांत फ़ॉलोअप ,हितग्राही मूलक कार्य |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | संबंधित जिला कलेक्टर/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य एवं योजना से संबंधित विभागीय अधिकारी |
| पदभिहित अधिकारी | संबंधित जिला कलेक्टर |
| आवेदन प्रक्रिया | विशेष पिछड़ी जनजाति |
| आवेदन शुल्क | नहीं |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार |
| अपडेट दिनांक | 27-09-2024 11:42:11 |