विभाग | राजस्व विभाग |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2020-09-28 |
योजना का उद्येश्य | मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना, नगरीय क्षेत्र की शासकीय भूमि (नजूल भूमि) के भूखण्ड धारकों को धारित भूमि स्थायी पट्टे पर प्रदाय करने व नजूल भूमि का अभिलेख तैयार करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। इस योजना से नगरीय क्षेत्र की शासकीय भूमि के अधिभोगियों को आवास निर्माण, जीर्णोद्धार या उन्नयन करने अथवा बैंक से आवास ॠण लेने में सहूलियत होगी। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | - मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के तहत् नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय भूखंडों के ऐसे अधिभोगियों को, जो उनके अधिभोग में दिनांक 31 दिसम्बर 2020 या उसके पूर्व निर्विवाद रूप से आधिपत्य में रहे हैं और वर्तमान में भी आधिपत्य में चले आ रहे हैं, चिन्हांकित कर निर्धारित प्रब्याजि एवं भू-भाटक लेकर उनके अधिभोग के भूखण्डों के 30 वर्षीय स्थाई पटटे आवासीय/वाणिज्यिक/व्यावसायिक अथवा मिश्रित प्रयोजन हेतु जारी किए जाना है। अर्थात् ऐसे अधिभोगी जो शासकीय भूखण्ड पर आवास निर्माण कर या व्यवसाय के लिये या दोनों उपयोग कर रहे हैं, उन्हैं 30 वर्ष के लिये स्थायी पट्टा जारी किया जाना है। पट्टा अवधि अवसान हो जाने के उपरांत पट्टे का नवीनीकरण कराया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त ऐसे ग्राम जो नगरीय निकाय के गठन के समय नगर में शामिल किये गये या नगर के विस्तारण के समय नगर का हिस्सा बने, उनकी आबादी भूमि में तत्समय से ही निवासरत परिवारों या उनके उत्तरवर्तीयों को भी अधिकार पत्र प्रदाय किया जाना है। यह अधिकार पत्र उनके भूमि धारण करने का अभिलेख होगा और इस पर केवल वार्षिक भूराजस्व देय होगा। |
लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,अन्य |
लाभार्थी का प्रकार | किसान ,ग्रामीण |
लाभ की श्रेणी | अन्य |
योजना का क्षेत्र | Urban |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | RCMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन |
पदभिहित अधिकारी | कलेक्टर |
समय सीमा | मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के प्रावधानानुसार |
आवेदन प्रक्रिया | राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6-75/2019/सात/शा.3 दिनांक 24.09.2020 की कंडिका 3 के अनुसार
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आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील | मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के प्रावधानानुसार |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | स्थाई अथवा अस्थाई पट्टा विलेख |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | निरंक |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | https://rcms.mp.gov.in/ |
अपडेट दिनांक | 9/20/2024 4:09:50 PM |