योजना की जानकारी

विभागराजस्व विभाग
योजना का नाममुख्‍यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2021-10-28
योजना का उद्येश्यप्रत्‍येक परिवार को न्‍यूनतम मूलभूत आवश्‍यकताओं के साथ प्रतिष्‍ठापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार है। केन्‍द्र अथवा राज्‍य की आवासीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को आवासीय भू-खण्‍ड प्राप्‍त होने पर ही वास्‍तविक रूप से प्राप्‍त हो सकता है। आवासीय भू-खण्‍ड होने पर शासकीय योजनाओं एवं बैंक से आवास ऋण प्राप्‍त करने में सहायता हो सकती है। अत: राज्‍य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्‍येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में ''आबादी क्षेत्र'' की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्‍ड उपलब्‍ध कराने के लिए मुख्‍यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना राजस्‍व विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2-13/2021/सात-7/640 दिनांक 28.10.2021 द्वारा प्रारंभ की गई है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाराजस्‍व विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2-13/2021/सात-7/640 दिनांक 28.10.2021 की कंडिका 6 के अनुसार भूमिस्वामी अधिकार पत्र प्रदाय करने के लिये प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :- (एक) आवेदन करने के लिये निम्नलिखित आवेदक पात्र नहीं होंगे :- (क) आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिये आवास है। (ख) आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है। (ग) आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिये पात्रता पर्ची धारित नहीं करता है। (घ) आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है। (ङ) आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है। (च) आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है, दिनांक 01 जनवरी, 2021 को प्रचलित मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। स्पष्टीकरण.- आवेदन करने के लिये वही आवेदक परिवार पात्र होंगे जो संबंधित ग्राम के निवासी हों तथा परिपत्र की कण्डिका 6 (एक) अनुसार अनर्हतायें नहीं रखते हों।
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक
लाभार्थी का प्रकारअन्य
लाभ की श्रेणीअन्य
योजना का क्षेत्रRural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंऑनलाइन SAARA पोर्टल के माध्यम से आवेदन
पदभिहित अधिकारीतहसीलदार
समय सीमाभू राजस्‍व संहिता 1959 के प्रावधानानुसार
आवेदन प्रक्रियाराजस्‍व विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2-13/2021/सात-7/640 दिनांक 28.10.2021 की कंडिका 6 (दो) के अनुसार (क) आवेदक द्वारा इस परिपत्र के अंतर्गत आवसीय भू-खण्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन SAARA पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्ररूप-क में प्रस्तुत करना होगा। (ख) उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण/प्रतिवेदन हेतु ऑनलाइन SAARA एप पर प्रेषित किया जायेगा। (ग) ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन प्ररूप-ख में तैयार किया जाएगा। (घ) तहसीलदार को उक्त प्रतिवेदन ऑनलाइन SAARA एप के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। (तीन) (क) तहसीलदार द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की ग्राम वार सूची तैयार करने के उपरांत प्रकरण ग्रामवार अ-66 मद में दर्ज किया जायेगा। (ख) प्राप्त आवेदन पत्रों का SAARA पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक परीक्षण कर पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी। (ग) पात्र, अपात्र परिवारों की ग्राम वार सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित की जायेगी जिसकी समयावधि 10 दिवस से कम की नहीं होगी। सूचना चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जायेगी। (घ) तहसीलदार, सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर आपत्तियों और सुझाव यदि कोई हों, का परीक्षण करेगा और पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा। (ड.) तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची संबंधित ग्राम सभा के अभिमत के लिये प्रेषित करेगा। (च) तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची पर ग्राम सभा का अभिमत प्राप्त होने पर विधिवत् परीक्षण कर पात्र आवेदको को भू-खण्ड आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा।
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलभू राजस्‍व संहिता 1959 के प्रावधानानुसार
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिआवासीय भूखण्‍ड
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधाननिरंक
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://saara.mp.gov.in/
अपडेट दिनांक20-09-2024 16:12:32

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