| विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान(आवास योजना-ग्रामीण) |
| अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2023-11-15 |
| योजना का उद्येश्य | माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा औपचारिक रूप से 15 नवम्बर 2023 को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG) के लिये प्रारंभ की गई।
योजना में प्रदेश के तीन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (बैगा, भारिया एवं सहरिया) को लक्षित किया गया है।
मध्यप्रदेश के 24 जिले (जिला-अनूपपुर, अशोकनगर, भिण्ड, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, दतिया, डिंडौरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, मुरैना, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, रायसेन, सतना, सिगरौली, सीधी, सिवनी, विदिशा एवं उमरिया) के जनजाति गॉव/ग्राम पंचायत इसके दायरे में आते है। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | पीएम-जनमन मिशन अपात्रता के मात्र दो Exclusion Criteria सम्मिलित है-
A- Household with pucca houses; and
B- Household with any member as a Government employee.
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| लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
| लाभार्थी का प्रकार | अन्य |
| लाभ की श्रेणी | अनुदान |
| योजना का क्षेत्र | Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | ग्राम पंचायत में |
| पदभिहित अधिकारी | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत |
| आवेदन प्रक्रिया | आवास प्लस सूची का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन उपरांत |
| अपील | जिला अपीलीय समिति |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | 200000 |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | आधार वेस भुगतान जनपद पंचायत स्तर से एफटीओ के माध्यम से |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | pmayg.nic.in |