| विभाग | श्रम विभाग |
| योजना का नाम | मध्यप्रदेश भवन संनिर्माण कर्मकार (श्रम योगी मानधन) पेंशन योजना 2024 |
| अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2024-07-26 |
| योजना का उद्येश्य | इस योजना का उदेश्य म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के पंजीकृत निर्माण श्रमिको को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन कराने हेतु प्रोत्साहित करना है ताकि 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात उन्हे अथवा उनके पति/पत्नी को मासिक पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकें । |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. इस योजना अंतर्गत वैध पंजीयन धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक पात्र होगें ।
2. श्रमिक की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिये ।
3. श्रमिक की मासिक आय 15000 रूपये से कम होनी चाहिये ।
4. श्रमिक आयकर दाता नही होना चाहिए । |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | श्रमिक |
| लाभ की श्रेणी | पेंशन |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | 1. योजना अंतर्गत मंडल के श्रमिको द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करवाया जावेगा ।
2. कामन सर्विस सेंटर कियोस्क द्वारा मंडल के श्रमिको से प्रथम माह के अंशदान की राशि नही ली जावेगी ।
3. अंशदान न्यूनतम 55 रूपये एवं अधिकतम 200 रूपये प्रतिमाह रहेगी।
4. योजना का क्रियान्वयन कामन सर्विस सेंटर एवं एलआईसी (फण्ड मैनेजर) के माध्यम से किया जावेगा ।
5. एलआईसी द्वारा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीयन किये गये मंडल के श्रमिको के प्रथम माह अंशदान हेतु मांग मंडल से की जावेगी एवं मंडल द्वारा राशि एलआईसी को प्रदाय की जावेगी। |
| पदभिहित अधिकारी | कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से |
| समय सीमा | निरंक |
| आवेदन प्रक्रिया | 1. योजनांतर्गत मंडल के पंजीकृत श्रमिको द्वारा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में नवीन पंजीकरण करवाने पर श्रमिक का प्रथम 01 माह का अंशदान मण्डल द्वारा जमा किया जावेगा । आगामी समस्त माह हेतु 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक श्रमिक का अंशदान स्वयं श्रमिक द्वारा आटो डेबिट के माध्यम से जमा किया जावेगा ।
2. श्रमिक द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर श्रमिक को प्रतिमाह 3000 रूपये पेंशन प्राप्त होगी ।
3. श्रमिक की मृत्यु होने पर श्रमिक के पति/पत्नी को प्रतिमाह 1500 रूपये की पेंशन प्राप्त होगी । |
| आवेदन शुल्क | निरंक |
| अपील | निरंक |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | 3000/- प्रतिमाह |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | एलआईसी (फण्ड मैनेजर) के माध्यम सीधे हितग्राही के खातें में किया जावेगा । |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.maandhan.in |