योजना की जानकारी

विभागकिसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
योजना का नामप्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ''पर ड्राप मोर क्रोप'' अंतर्गत माइक्रोइरीगेशन एवं अदर इन्‍टरवेनशन
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्यप्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य ग्राम स्‍तर पर सिंचाई क्षेत्र में निवेश को बढाकर हर खेत को पानी उपलब्‍ध कराना है एवं प्रति बूंद अधिक फसल का उत्‍पादन में वृद्धि करना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियासमस्‍त वर्ग के कृषक जिनके पास स्‍वंय की भूमि हो एवं सिंचाई का स्‍त्रोत हो । जिस कृषक द्वारा 7 वर्षो में सिंचाई उपकरण का लाभा लिया है वह कृषक पात्र नही होगें।
लाभार्थी वर्गअन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,सामान्य
लाभार्थी का प्रकारकिसान ,महिला ,पुरुष ,दिव्यांग
लाभ की श्रेणीअनुदान
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंआवेदक/कृषक द्वारा ऑनलाईन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन पंजीकृत करा सकेगा।
पदभिहित अधिकारीजिले के उप संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास
समय सीमालॉटरी हेतु 10 दिवस
आवेदन प्रक्रियायोजना का क्रियान्‍वयन ऑनलाईन डीबीटी के माध्‍यम से लॉटरी के द्वारा हितग्राही चयन किया जाता है।
आवेदन शुल्ककोई शुल्‍क नही है।
अपीलसंभागीय संयुक्‍त संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिसमस्‍त वर्ग के लघु सीमांत कृषकों हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत एवं अन्‍य (बडे) कृषकों हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय है।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानकृषकों को ऑनलाईन डीबीटी के माध्‍यम से भुगतान किया जाता है हितग्राहियों को केन्‍द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्‍यांश 40 प्रतिशत का प्रावधान है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकdbt.mpdage.org
अपडेट दिनांक10/20/2022 5:18:17 PM
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