| विभाग | पशुपालन एवं डेयरी विभाग |
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम (अनुदान पर 02 मुर्रा भैंस प्रदाय) |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 1900-01-01 |
| योजना का उद्येश्य | राज्य मे नये उन्नत पषुओ का उत्प्रेरण, राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं राज्य के लघु एवं सीमान्त पषुपालको को उच्च उत्पादन क्षमता वाले पशु प्राप्त हो। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | योजना में सभी वर्ग के पशुपालको हेतु अनुदान के आधार पर उच्च अनुवांशिक गुणवत्ता वाली 02 दुधारू भैंस जिनका औसतन दुध उत्पादन 8 से 10 लीटर प्रतिदिन हो प्रदाय की जावेगी तथा गर्भित भैंस (05 माह या उससे उपर) निर्धारित योजना प्रदेश के जिला सीहोर, विदिशा एवं रायसेन मे क्रियान्वित। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी वर्ग के पशुपालक |
| लाभार्थी का प्रकार | पशुपालक |
| लाभ की श्रेणी | अनुदान |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी /उपसंचालक पशु चिकित्सा । |
| पदभिहित अधिकारी | उपसंचालक |
| आवेदन प्रक्रिया | हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना। |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | योजना में सामान्य वर्ग हेतु 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत हितग्राही अंश तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु 75 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत हितग्राही अंश। |