योजना की जानकारी

विभागपशुपालन एवं डेयरी विभाग
योजना का नाममुख्‍यमंत्री डेयरी प्‍लस कार्यक्रम (अनुदान पर 02 मुर्रा भैंस प्रदाय)
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी1900-01-01
योजना का उद्येश्यराज्य मे नये उन्नत पषुओ का उत्प्रेरण, राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं राज्य के लघु एवं सीमान्त पषुपालको को उच्च उत्पादन क्षमता वाले पशु प्राप्त हो।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियायोजना में सभी वर्ग के पशुपालको हेतु अनुदान के आधार पर उच्‍च अनुवांशिक गुणवत्‍ता वाली 02 दुधारू भैंस जिनका औसतन दुध उत्‍पादन 8 से 10 लीटर प्रतिदिन हो प्रदाय की जावेगी तथा गर्भित भैंस (05 माह या उससे उपर) निर्धारित योजना प्रदेश के जिला सीहोर, विदिशा एवं रायसेन मे क्रियान्वित।
लाभार्थी वर्गसभी वर्ग के पशुपालक
लाभार्थी का प्रकारपशुपालक
लाभ की श्रेणीअनुदान
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंसंबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी /उपसंचालक पशु चिकित्सा ।
पदभिहित अधिकारीउपसंचालक
आवेदन प्रक्रियाहितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना।
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशियोजना में सामान्‍य वर्ग हेतु 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत हितग्राही अंश तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु 75 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत हितग्राही अंश।

whatsapp-image