| आवेदन प्रक्रिया | चयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार है :- (7.1)- यदि घटना की सूचना राह-वीर (नेक व्यक्ति) द्वारा सबसे पहले पुलिस को दी जाती है, तो डॉक्टर से विवरण सत्यापित करने के बाद, पुलिस ऐसे राह-वीर (नेक व्यक्ति) को आधिकारिक लेटर पैड पर एक पावती प्रदान करेगी, जिसमें राह-वीर (नेक व्यक्ति) का नाम, उसका मोबाइल नंबर और पता, घटना का स्थान, दिनांक और समय और राह-वीर (नेक व्यक्ति) ने पीड़ित की जान बचाने में किस प्रकार मदद की है, आदि का उल्लेख होगा। पावती की एक प्रति संबंधित पुलिस थाने द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति को भेजी जाएगी, जिसकी एक प्रति राह-वीरों/नेक व्यक्ति के नाम भी अंकित होगी। स्थानीय पुलिस द्वारा राह-वीरों (नेक व्यक्ति) को प्रदान की जाने वाली पावती के लिए एक मानक और एकसमान प्रारूप का उपयोग पूरे भारत में अनुलग्नक-ए के अनुसार किया जाना चाहिए।, (7.2)- यदि राह-वीर (नेक व्यक्ति) पीड़ित को सीधे अस्पताल ले जाता है, तो संबंधित अस्पताल को संबंधित पुलिस स्टेशन को सारी जानकारी देनी होगी। पुलिस ऐसे नेक व्यक्ति को आधिकारिक लेटर पैड पर एक पावती देगी, जिसमें राह-वीर (नेक व्यक्ति) का नाम, उसका मोबाइल नंबर और पता, घटना का स्थान, दिनांक और समय, राह-वीर (नेक व्यक्ति) ने पीड़ित की जान बचाने में किस प्रकार मदद की, आदि का उल्लेख होगा। पावती की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति को भेजी जाएगी, जिसकी एक प्रति राह-वीरों/नेक व्यक्ति के नाम भी होगी।, (7.3)- जिला स्तर पर मूल्यांकन समिति में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट, एसएसपी, सीएमओएच, आरटीओ (परिवहन विभाग) शामिल होंगे। प्रधान सचिव (गृह) की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति, जिसमें आयुक्त (स्वास्थ्य) और एडीजीपी (यातायात और आरएस) सदस्य होंगे तथा आयुक्त (परिवहन) सदस्य सचिव होंगे, योजना के उचित कार्यान्वयन की निगरानी के लिए त्रैमासिक बैठकें करेंगे।, (7.4) पुलिस थाने/अस्पताल से सूचना प्राप्त होने पर, जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति मासिक आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और उन्हें अनुमोदित करेगी। यह सूची संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा। चयनित राह-वीरों (नेक व्यक्ति) को भुगतान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में PFMS के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए प्रतिपूर्ति, MoRTH द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परिवहन विभाग को मासिक आधार पर प्रदान की जाएगी।, (7.5)- प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित तिथि तक, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राज्य स्तरीय निगरानी समिति, वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए तीन सर्वाधिक योग्य प्रस्तावों को मंत्रालय के समक्ष आगे विचार हेतु नामित करेगी।, (7.6)- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक मूल्यांकन समिति, जिसके अध्यक्ष अपर सचिव/संयुक्त सचिव (सड़क सुरक्षा) होंगे और जिसमें निदेशक/उप सचिव (सड़क सुरक्षा), निदेशक/उप सचिव (परिवहन) और उप वित्तीय सलाहकार/सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भी शामिल होंगे, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ दस राह-वीरों (नेक लोगों) का चयन करेगी। दिल्ली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मिशन (एनआरएसएम) के दौरान उन्हें प्रत्येक को 1,00,000/- रुपये, एक प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।, (7.7)- इन दिशा-निर्देशों का कोई भी प्रावधान इस मंत्रालय द्वारा 29.09.2020 को गुड सेमेरिटन (नेक व्याक्ति) के लिए जारी अधिसूचना के लिए बाधा नहीं बनेगा।, (7.8)- राह-वीर (नेक व्यक्ति) द्वारा स्वेच्छा से प्रदान की गई जानकारी का उपयोग केवल योजना के अंतर्गत पुरस्कार हेतु प्रस्ताव पर कार्रवाही के लिए किया जाएगा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। साथ ही, जो राह-वीर (नेक व्यक्ति) अपना विवरण प्रकट करने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें योजना के अंतर्गत पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।, (7.9)- एक व्यक्ति को एक वर्ष में अधिकतम 5 बार राह-वीर (नेक व्यक्ति) का सम्मान दिया जा सकता है।, (7.10)- राज्य सरकार इस योजना का प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट एवं सोशल मीडिया आदि के माध्यम से करेगी। |